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टैक्स बचाने के अनोखे तरीके
भारत में आयकर बचाना हर वेतनभोगी व्यक्ति और व्यवसायी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सही जानकारी और रणनीतियों के साथ आप न केवल अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। इस लेख में हम टैक्स बचाने के अनोखे तरीके साझा करेंगे जो आपके काम आएंगे।
1. 80C के तहत टैक्स छूट का उपयोग करें
धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1% का सुरक्षित रिटर्न।
एलआईसी प्रीमियम: बीमा पॉलिसियों पर छूट।
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा।
उदाहरण: यदि आपकी आय 6 लाख रुपये है और आपने 80C के तहत 1.5 लाख रुपये निवेश किए हैं, तो आपकी टैक्स योग्य आय घटकर 4.5 लाख रुपये हो जाएगी।
2. होम लोन पर टैक्स बचत
होम लोन पर दो प्रकार की छूट मिलती है:
ब्याज पर छूट: धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक।
प्रमुख राशि पर छूट: धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक।
टिप्स:
यदि आपने जॉइंट होम लोन लिया है, तो दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से छूट का दावा कर सकते हैं।
3. हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करें (धारा 80D)
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है।
व्यक्तिगत पॉलिसी: ₹25,000 तक।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए: ₹50,000 तक।
उदाहरण: यदि आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, तो अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।
4. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
NPS के तहत आप धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं।
यह योजना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आदर्श है।
लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतरीन।
5. दान और चैरिटी (धारा 80G)
पंजीकृत ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थाओं को दान करने पर टैक्स छूट मिलती है।
100% छूट: प्रधानमंत्री राहत कोष।
50% छूट: अन्य पंजीकृत संस्थाएं।
6. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम
यदि आप लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत GST बिलों के माध्यम से टैक्स बचा सकते हैं।
7. टैक्स सेविंग एफडी और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
टैक्स सेविंग एफडी: 5 साल की लॉक-इन अवधि।
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